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एल टी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हुई सुनवाई।जाने पूरा मामला।

एल टी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हुई सुनवाई।जाने पूरा मामला।

रिपोर्ट ।ललित जोशी ।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में चल रही एलटी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के मामले पर सुनवाई की।
कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
पूर्व में कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाकर सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा था ।
भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई की जा सकती है?
मामले के अनुसार अभ्यर्थी ओम प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले साल 13 अक्तूबर को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया।
जिसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी।

सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर आर्ट्स यानी कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को समाप्त कर दिया था।
जबकि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना नियम विरुद्ध है।

जिस नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू प्रक्रिया शुरू की उसी आधार पर की जाय न की नई नियमावली के तहत।

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