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निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न कारणों रिक्त पदों/स्थानों पर जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है।
आयोग के निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) मयूर दीक्षित द्वारा जनपद के अन्तर्गत सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के रिक्त सभी स्थानों पर उप निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी की गई।
उप निर्वाचन हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार दिनांक 20 सितम्बर एवं 21 सितम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 05 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा किये जायेंगे।
दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य समाप्ति तक नाम निर्देशन पत्रों की जांच, दिनांक 23 सितम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 03 बजे तक नामांकन वापसी, दिनांक 24 सितम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य समाप्ति तक निर्वाचन प्रतीक आंवटन, दिनाांक 05 अक्टूबर, 2023 को पूर्वाह्न 08 बजे से अपराह्न 05 बजे तक मतदान तथा दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 को पूर्वाह्न 08 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना की जायेगी।
इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।
सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा, संबंधित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।
जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य संबंधित जिला पंचायत के मुख्यालय पर होगा, किन्तु मतों की गणना संबंधित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जाएंगे।
जनपद में 09 विकासखण्डों के अन्तर्गत सदस्य ग्राम पंचायत के 484, प्रधान ग्राम पंचायत के 06 तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के 01-01 रिक्त पद/स्थान हैं।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) द्वारा जनपद में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता मतगणना समाप्ति तक प्रभावी की गई है।
इसके साथ ही जनपद क्षेत्रान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के रिक्त पदों एवं स्थानों पर उपनिर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये गये हैं।