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उत्तराखंड

Uttarakhand सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए संशोधित सेवा नियम जारी किए, जिससे समूह सी या समकक्ष पदों पर भर्ती

Uttarakhand सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए संशोधित सेवा नियम जारी किए, जिससे समूह सी या समकक्ष पदों पर भर्ती

Uttarakhand : कर्मचारी विभाग ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए संशोधित सेवा नियम जारी किए हैं ताकि मृत्यु होने पर उनको सरकारी सेवा में आश्रित किया जा सके। अब मृत्यु होने पर आश्रितों को सरकारी सेवा में समर्पित रूप से नौकरी मिलेगी, जो कि Group D या Group C जूनियर सहायक या समकक्ष पद पर होगी।

कुछ समय पहले, Cabinet ने मृतकों के आश्रितों के लिए संशोधित सेवा नियमों को मंजूरी दी थी। अब सरकार ने इस पर एक आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी पद पर आश्रितों को भर्ती के लिए उनकी शिक्षात्मक योग्यता पूर्ण होनी चाहिए।

इसे लागू करने का नियम

नियमों के अनुसार, यह आवश्यक होगा कि वह सरकारी सेवा के योग्य हों और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पांच वर्षों के भीतर काम के लिए आवेदन करें। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि यदि रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित समय सीमा में किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई महसूस की जाती है, तो सरकार ऐसे मामलों में राहत प्रदान कर सकती है।

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