लोन दिलाने के नाम पर फर्जी ऐजेन्ट बनकर लाखों रु० की धोखाधड़ी करने वाले अन्तर्राजीय गिरोह के शातिर अभियुक्त को उत्तरकाशी पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार।
रिपोर्ट:- सुभाष बडोनी
वर्ष 2022 में डामटा पुरोला निवासी व्यक्ति दिनेश प्रसाद डोभाल द्वारा प्रेम झा सहित 03 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ऑल इण्डिया पेट्रोलियम बजाज फाईनेंस कम्पनी एवं मुद्रा लोन कम्पनी के ऐजेन्ट बनकर लोन देने के नाम भिन्न-भिन्न तिथियों में अलग-अलग खातों पर 14 लाख 44 रु० की धोखाधडी करने के सम्बन्ध में थाना पुरोला पर लिखित तहरीर दी गयी।
तहरीर के आधार पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पुरोला पर धारा 420/406 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया।
इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा क्षेत्राधिकारी बडकोट एवं थानाध्यक्ष पुरोला को घटना को गम्भीरता से लेते हुये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उचित दिशा-निर्देश दिये।
क्षेत्राधिकारी बडकोट सुरेन्द्र सिंह भण्डारी के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष पुरोला की देख-रेख में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उ०नि० वृजपाल सिंह चौकी प्रभारी डामटा के नेतृत्व में पुरोला पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम घटित की गयी।
पुलिस टीम द्वारा एसओजी से टैक्नीकल सहयोग लेते हुये सुरागरसी-पतारसी कर सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी, अभियुक्त शातिर प्रवृत्ति का होने के कारण बार-बार गिरफ्तारी से बचने हेतु स्थान बदलते रहे।
एस०पी० उत्तरकाशी द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान लम्बित प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही एवं वाछिंत अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुनः टीम गठित कर ठोस सुरागरसी-पतारसी कर सम्भावित क्षेत्रों में दबिश देने के निर्देश दिये गये।
पुलिस टीम द्वारा पुनः अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश देते हुये प्रकरण से सम्बन्धित एक अभियुक्त रविकुमार पुत्र राम मिस्त्री निवासी मीरविगह थाना बारिसलीगंज जनपद नवादा, बिहार को स्थानीय पुलिस के सहयोग से बारिसलीगंज,नवादा से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त को आज 05.01.2024 को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि वह अपने ही गांव के गोपाल के साथ मिलकर लोगों से पैसो की ठगी करता है, हम दोनों के द्वारा दिनेश कुमार के साथ भी प्रेम झा व अन्य काल्पनिक नाम का ऐजेन्ट बनकर ठगी की गयी थी।
ये लोगो बजाज फाईनेंस कम्पनी के फर्जी ऐजेन्ट बनकर कॉल कर लोगों को लोन देने के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर उनके साथ ठगी करते थे।
उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मुम्बई, पश्चिम बंगाल,उत्तरकाशी सहित अन्य राज्यों में भी धोखाधड़ी के अभियोग पंजीकृत हैं।
अभियुक्त के और अधिक आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।
साक्ष्यों के आधार पर मुकदमें में धारा 467/468/471/120 (बी) भादवि के बढोतरी की गयी है,व अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है।
गिरफ्तार अभियुक्त– रविकुमार पुत्र राम मिस्त्री निवासी मीरविगह थाना बारिसलीगंज जनपद नवादा, बिहार।