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ब्रेकिंग:-हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश पर लगाई रोक।

स्थान नैनीताल।

हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश पर लगाई रोक।

रिपोर्ट। ललित जोशी।

नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल के उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने विधानसभा सचिवालय के सौ से अधिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पूर्व प्रमुख सचिव डीके कोटिया की अध्यक्षता में बनाई समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कर्मचारियों की बर्खास्तगी का निर्णय लिया था।
यह सब तदर्थ कर्मचारी हैं।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने इन कर्मचारियों को सुनवाई का मौका नहीं देने पर नाराजगी जताई थी।
और विधानसभा से इस बिंदु पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है।
..हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियों के मामले में सरकार के 27 से 29 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है ।
साथ ही कोर्ट ने सरकार समेत अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है।
इस रोक के बाद इन कर्मचारियों को फिलहाल बड़ी राहत है और नौकरी वापस मिलने का रास्ता वापस मिला है।
हालांकि कोर्ट ने सरकार को लिबर्टी दी है कि चाहे तो वो सभी सभी नियुक्तियां सही तरीके से कर सकती है।

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