अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नई टिहरी ने बताया कि कोटेश्वर झील का जल स्तर कम होने से नई टिहरी पम्पिंग पेयजल योजना मे पर्याप्त पेयजल उपलब्ध न होने के कारण उक्त तिथियों/स्थानों पर पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पेयजल टैंकर के माध्यम से पेयजल प्राप्त किया जा सकता है एवं शहर क्षेत्रान्तर्गत स्थापित हैण्ड पम्पों से भी पेयजल का उपभोग किया जा सकता है।
अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नई टिहरी प्रशांत भारद्वाज ने नई टिहरी शहर पम्पिंग से आच्छादित समस्त उपभोक्ताओं से पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बातों का ध्यान रखते हुए सहयोग की अपील की है-
- 1. अपने घरों की टोंटियों का पानी भरने के बाद अवश्य बन्द कर देंवे।
2. पेयजल का अनाधिकृत उपयोग (सिंचाई तथा भवन निर्माण एवं गाड़ी धुलाई आदि) वर्जित है, यदि किसी उपभोक्ता को पेयजल का अपव्यय करते देखा गया तो सम्बन्धित के विरूद्व उत्तराखण्ड जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
3. यदि आपके क्षेत्रान्तर्गत पेयजल लीकेज होता दिखाई दे तो कृपया उसकी सूचना विभागीय टोल फ्री नम्बर 18001804100 अथवा शाखा कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 01376-232154 पर सूचित कर देवें।