Khabar Ganga Kinare Ki
Breaking Newsउत्तराखंडनैनीताल

ब्रेकिंगः-जिला कार्यालय मे वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वनों में निवास करने वाले वन गुर्जरों आदिवासी समुदायों और अन्य पारम्परिक वनवासियो के अधिकारों को मान्यता एव वादो से सम्बन्धित मामले की बैठक।

वनवासियों के अधिकारों को लेकर हुई बैठक।

रिपोर्ट ।ललित जोशी

नैनीताल । सरोवर नगरी नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय मे वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वनों में निवास करने वाले वन गुर्जरों आदिवासी समुदायों और अन्य पारम्परिक वनवासियो के अधिकारों को मान्यता एव वादो से सम्बन्धित मामले की बैठक लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियो को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभागीय वन अधिकारी पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी संदीप कुमार ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि वन अधिकार अधिनियम की धारा-2 के अन्तर्गत वनों में निवास करने वाले वन गुर्जरों आदिवासी समुदायों और अन्य पारम्परिक वनवासियो के क्षेत्र को संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा मान्यता देने का प्रस्ताव पारित कर संबंधित वनवासियों के वन मान्यता समिति के माध्यम से दावो को खंड स्तरीय समिति में प्रेषित किया जाना है।

उसके उपरांत समिति का प्रस्ताव परीक्षण कर जो दावे मानको को पूरा कर रहे है उन्हे जिला स्तरीय समिति के पास भेजा जाना है।
जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित प्रभागीय वन अथिकारियो एवं उप जिलाधिकारी हल्द्वानी एवं रामनगर को निर्देश दिए हैं कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जो वादों एवं मामले का निस्तारण होना है ।
उनका शीघ्र ही मानकों के तहत निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
अवसर पर अपर जिला अधिकारी अशोक कुमार, प्रभागीय वन अधिकारी अभिलाषा, सदीप कुमार उप जिला अधिकारी मनीष कुमार हल्द्वानी, उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल रामनगर, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल आदि उपस्थित रहे।

Related posts

वरिष्ठ पत्रकार , रितेश सागर का लंबी बीमारी के चलते हुआ निधन। शोक में डूबा नैनीताल। पत्रकारों ने शोक व्यक्त किया।

khabargangakinareki

ब्रेकिंग:-केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में एम्स ऋषिकेश के विभिन्न पदों हेतु 213 अभ्यर्थियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र।

khabargangakinareki

Uttarakhand High Court: न्यायाधीशों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में सरकार से जवाब तलब, records प्रस्तुत करने का आदेश

khabargangakinareki

Leave a Comment