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ब्रेकिंगः-अब जल्दी ही निजात मिलेगी आवारा कुत्तों, बंदरो व लंगूरों से, हाइकोर्ट में जनहित याचिका पर दिए गए निर्देश।

अब जल्दी ही निजात मिलेगी आवारा कुत्तों, बंदरो व लंगूरों से।

रिपोर्ट। ललित जोशी।

नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर व पूरे उत्तराखंड में जिस तरह बंदरो व कुत्तों , लंगूरों ने आंतक मचाया है।

उससे निजात पाने के लिए गिरीश खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर न्यायालय से मांग की थी।
जिस पर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने नगर पालिका को पक्षकार बनाते हुए पालिका से शहर में आवारा कुत्तों सहित बधियाकरण किए गए स्वानो की संख्या सहित डॉग बाइट लोगों की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
साथ ही कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए है ।

सरकार की सभी नगर पालिकाओं व ग्राम पंचायतों से इस तरह की रिपोर्ट 21 सितम्बर तक कोर्ट में पेश करे।
मामले की सुनवाई के किए कोर्ट ने 21 सितंबर की तिथि नियत की है।
यहाँ बता दे कि गिरीश खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है तथा  अभी तक् ये सैकड़ो लोगो को काट चुके है।

जबकि कई लोगो की मौत भी हो चुकी है। कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था ।
बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरो और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की गुहार लगायी है।

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