अगर आप भी बेचते है सिम कार्ड तो जान ले यह बात, अन्यथा लगेगा भारी जुर्माना।
नई दिल्ली:- अब सिमकार्ड बेचने वालों के लिए सरकार ने नए नियम का प्रावधान किया है।
बताते चले कि अब सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए सभी सिमकार्ड विक्रेता का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
यही नही अब थोक में भी कनेक्शन बेचने का प्रावधान बन्द कर दिया है।
यह जानकारी बृहस्पतिवार को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मीडिया को दी।
जानकारी देते हुए मंत्री वैष्णव ने बताया कि अभी तक ऐसे मामलों पर कार्यवाही करते हुए लगभग 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए है।
वही केंद्रीय मंत्री द्वारा यह भी जानकारी दी गयी है कि मोबाइल कनेक्शन बन्द करने के अलावा 67 हज़ार सिम विक्रेताओ को भी काली सूची में उनकी गतिविधियों के देख कर डाला गया है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अब धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सभी सिमकार्ड विक्रेताओ का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
वही सख्त नियम के तहत जो भी सिम विक्रेता नियम का उल्लंघन करेगा उस पर 10 लाख का जुमार्ना लगाया जाएगा।
सिमकार्ड विक्रेताओ को पुलिस सत्यापन के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाएगा।
अब विभाग द्वारा थोक में सिमकार्ड बेचने की सेवा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है।
वही इन सबकी जगह नए व्यवसायिक कनेक्शन की नई व्यवस्था पेश की जाएगी