जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशन में सोमवार को जल संस्थान एवं जल निगम के अधिकारियों द्वारा जनपद में पेयजल आपूर्ति के संबंध में प्रेस को ब्रीफ किया गया।
अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नई टिहरी प्रशान्त भारद्वाज ने बताया कि वर्तमान में कोटेश्वर झील का जल स्तर कम होने तथा बांध क्षेत्र में 01 जून से टीएचडीसी के पीएसपी (पम्प स्टोरेज प्लांट) परियोजना के सिविल कार्य होने के कारण नई टिहरी पम्पिंग पेयजल योजना मे पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
नई टिहरी शहर में प्रतिदिन 6 एमएलडी पानी की आवश्यकता है, जबकि 3 एमएलडी पानी प्राप्त हो पा रहा है।
शहर में व्यवस्थित रूप से पेयजल आपूर्ति हेतु शहर को 08 जोन में बांटकर रोस्टर वाइज प्रतिदिन एक जोन को छोड़कर जलापूर्ति की जा रही है।
साथ ही जिस दिन जिस जोन में पेयजल आपूर्ति बन्द रहती है उस दिन उन स्थानों पर 06 टैंकरों द्वारा पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।
बढ़ती गर्मी और पानी की खपत को देखते हुए आवश्यकतानुसार पानी के टैंकर बढ़ाये जायेंगे। 30 जून तक जीरो प्वांइट इनटेक प्रभावित रहेगा।
वहीं उन्होंने बताया कि सारजूला में लगभग 03 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है तथा मांग 02 एमएलडी की है। सारजूला में 22 गांवों को प्रतिदिन व्यवस्थित रूप से पेयजल आपूर्ति हो रही है तथा वर्तमान में वहां पर कोई दिक्कत नहीं है।
उनके द्वारा पेयजल हेतु टीएचडीसी से हो रही फण्डिंग के संबंध में भी जानकारी दी गई।
मीडिया बन्धुओं द्वारा अपने-अपने सुझाव देते हुए कहा कि रोस्टर प्रक्रिया को खत्म कर सप्ताह में एक दिन सभी जगह पेयजल आपूर्ति बन्द रखकर शेष दिनों में पर्याप्त पानी सप्लाई किया जाय, ताकि तीसरी मंजिल तक पानी पहुंच सके और सभी को जलापूर्ति हो सके।
इसके साथ ही अनियमित जलापूर्ति को लेकर जिन फिटरों की शिकायत प्राप्त हो रही हैं, उन्हें परिवर्तित किया जाय। इस पर अधिशासी अभियन्ता ने कहा कि पानी सप्लाई के सुझाव पर योजना बनायेंगे तथा किसी कार्मिक की शिकायत आने पर आवश्यक कार्रवाई अमल लाई जायेगी।
अधिशासी अभियन्ता जल निगम चम्बा के.एन. सेमवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत घर-घर कनेक्शन दिये गये हैं।
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्रोतों के स्राव कम होने के चलते मांग के अनुरूप टैंकरों से वैकल्पिक जलापूर्ति की जा रही है। चम्बा के लिए नई योजना का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु शासन को भेजा गया है।
काणाताल में नई योजना सुरकण्डा देवी पेयजल योजना शुरू हो चुकी है, जिससे काणाताल और आस-पास के क्षेत्रों में राहत मिली है।
कैम्पटी को मसूरी पेयजल योजना से जोड़ा गया है तथा एक सप्ताह से मार्केट एरिया में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।
अधिशासी अभियंता जल संस्थान देवप्रयाग नरेश पाल ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग ब्रह्मपुरी से कीर्तिनगर तक 07 वॉटर ए.टी.एम., 02 वॉटर प्यूरिफायर, 02 स्टैंड पोस्ट, 65 हैंड पम्प और 19 टीटीएसपी सुचारू रूप संचालित हो रहे हैं, जिनकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।
झण्डीधार पेयजल योजना में नियमित पम्पिंग हो रही है।
इस अवसर पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम मुनिकीरेती प्रवीण शाह सहित मीडिया प्रतिनिधि मौजू रहे।
निम्न तिथियों/स्थानों पर पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नई टिहरी प्रशान्त भारद्वाज ने बताया कि कोटेश्वर झील का जल स्तर कम होने से नई टिहरी पम्पिंग पेयजल योजना मे पर्याप्त पेयजल उपलब्ध न होने के कारण निम्न तिथियों/स्थानों पर पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
1. दिनांक 11.06.2024 को आई.पी.एस. प्रथम एवं द्वितीय जलाशय जोन के बागी गांव, चवादंत, टोडी, पैन्यूला मल्ला/तल्ला, डिबनू, कोण्ड, कुठ्ठा, जाख एवं पिपली में तथा 1000 केएल जलाशय बौराड़ी-जोन 2 निकट गीताभवन जलाशय के 7ए, 9एफ, 9ई, केमसारी टिनशेड, 5ए, 5बी, 5सी, 8बी, 8सी।
2. दिनांक 12.06.2024 को एसएसपी आवास के समीप एवं टॉप टैंक चवालखेत जलाशय जोन के ब्लॉक-बी, सी टाईप-3, पुलिस कालोनी, पोस्ट ऑफिस क्षेत्र, एलआईसी क्षेत्र, जिला कारागार, चवालखेत, बुडोगी, काण्डा, समस्त ऑफिस कार्यालय, नई टिहरी तथा गुरूद्वारा टैंक बौराड़ी जलाशय के ढुंगीधार, 7डी, 7सी, 8ए, 8बी, 8सी, 13ए, पिपली टीन शेड, निर्बल आवास एवं जिला पंचायत कालोनी।
3. दिनांक 13.06.2024 को सीडब्लूआर निकट एसबीआई एवं 750 केएल सीडब्लूआर जलाशय के एसबीआई कालोनी, पीएनबी कालोनी, 7बी, 4सी निकट कृष्णाचौक, सी-ब्लॉक, जलनिगम कालोनी, जिला जज आवास तथा बसंत विहार के समीप जलाशय के ब्लॉक-के, एल, एम, एल, जी, एम, जे एवं एच।
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पेयजल टैंकर के माध्यम से पेयजल प्राप्त किया जा सकता है एवं शहर क्षेत्रान्तर्गत स्थापित हैण्ड पम्पों से भी पेयजल का उपभोग किया जा सकता है। उन्होंने नई टिहरी शहर पम्पिंग से आच्छादित समस्त उपभोक्ताओं से पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बातों का ध्यान रखते हुए सहयोग की अपील की है-
1. अपने घरों की टोंटियों का पानी भरने के बाद अवश्य बन्द कर देंवे।
2. पेयजल का अनाधिकृत उपयोग (सिंचाई तथा भवन निर्माण एवं गाड़ी धुलाई आदि) वर्जित है, यदि किसी उपभोक्ता को पेयजल का अपव्यय करते देखा गया तो सम्बन्धित के विरूद्व उत्तराखण्ड जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
3. यदि आपके क्षेत्रान्तर्गत पेयजल लीकेज होता दिखाई दे तो कृपया उसकी सूचना विभागीय टोल फ्री नम्बर 18001804100 अथवा शाखा कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 01376-232154 पर सूचित कर देवें।